thlogo

PF निवेशकों आपकी एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान, बचने के लिए जल्दी करें ये काम

 
 
PF निवेशकों आपकी एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान

Times Haryana, नई दिल्ली: ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा संचालित सरकारी योजना पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) के ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पीएफ खाते पर लाखों का नुकसान हो तो आपको एक तारीख का ध्यान रखना होगा। दरअसल, पीएफ निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे हर महीने की पांच तारीख से पहले निवेश का पैसा अपने खाते में जमा कर दें। आइये जानते हैं ऐसा क्यों।

एकमुश्त रकम पर विशेष ध्यान दें

इस नियम को खासतौर पर उन निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए जो पीएफ खाते में बड़ी रकम जमा करते हैं। पीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रु. आप इसे मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से निवेश कर सकते हैं। कुछ लोग एक बार में 1.5 लाख जमा करते हैं. ऐसे में अगर वे 5 तारीख से पहले अपने खाते में जमा करते हैं तो उन्हें पूरी जमा राशि पर ब्याज की गणना की जाएगी.

इसे एक उदाहरण से समझाइये:

मान लीजिए कि आपके खाते में पहले से ही 5 लाख जमा हैं और आप 5 तारीख से पहले इसमें 1.5 लाख जमा करते हैं, तो आपकी ब्याज की गणना मौजूदा ब्याज दर 7.1% पर की जाएगी। अगर आप इस 1.5 लाख रुपये की रकम पर साधारण ब्याज देखें तो आपको सालाना 10,650 रुपये मिलेंगे. इससे आपकी पहले से जमा जमा राशि पर ब्याज चक्रवृद्धि होने से भी लाभ होगा। अगर आप 5 अप्रैल के बाद निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ 11 महीने का ब्याज मिलेगा, उस महीने के ब्याज की गणना नहीं की जाएगी.

पीपीएफ में 5वां फंड

दरअसल, ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, सरकार आपको पीएफ खाते में सालाना ब्याज देती है, लेकिन ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है। और गणना का नियम यह है कि ब्याज की गणना प्रत्येक महीने के आखिरी दिन से अगले महीने के पांचवें दिन के बीच आपके पीएफ खाते में मौजूद राशि के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, आप इन अवधियों के बीच अपने खाते में मौजूद धनराशि के आधार पर ब्याज अर्जित करेंगे। अगर आप बाद में पैसा जमा करेंगे तो आपको उस महीने का ब्याज मिलेगा या नहीं।