thlogo

हरियाणा में इन पेंशन धारकों की बड़ी मुश्किलें, प्रदेश सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

 
Pension

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगने वाला है। हरियाणा सरकार ने इन लोगों की पेंशन में कटौती करने का फैसला किया है. इस संबंध में हरियाणा सरकार ने पांच विभागों को नोटिस जारी किया है. हरियाणा में पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगने वाला है।

दरअसल, सरकार ने विभागों को अपात्रों का चयन करने वाली समिति के सदस्यों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में दी.

उच्च न्यायालय को बताया गया कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 को बाद में पात्र पाया गया, 1254 की मृत्यु हो गई और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। अब तक अपात्रों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये की वसूली 2022-23 में की गई है.

अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई

हलफनामे में अदालत को बताया गया कि 13,477 अपात्र, 17,094 गैर-मौजूद और 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है।

ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सीबीआई को मामले में प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था और उसी के अनुरूप, सीबीआई ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में दोषी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

इन विभागों को जारी हुआ आदेश

राज्य सरकार ने पंचायत एवं शहरी निकाय विभाग, विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को उन कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो समिति के सदस्य थे.