हरियाणा में नया घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, मनोहर सरकार ने ये बड़ा फैसला टला

Times Haryana, चंडीगढ़: जनवरी से हरियाणा के सभी जिलों में नए कलेक्टर रेट जारी होने थे इन्हें अब कुछ देरी से लागू किया जाएगा. एफसीआर ने फिलहाल इन कलेक्टर दरों को लागू करने का फैसला टाल दिया है। इस फैसले से लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिली है, क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं हो जाते, तब तक लोग पुराने रेट पर ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकेंगे। एफसीआर ने शुक्रवार रात को जिला राजस्व अधिकारियों को सूचित किया।
अभी तक जिला राजस्व विभाग सभी तहसीलदारों से उनके क्षेत्र का अनुमानित कलेक्टर रेट मांगता था। मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्र की दरों को बढ़ाने या घटाने के लिए एक विशेष फॉर्मूला लागू किया गया था। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन माह के अंतिम सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए।
अब नए कलेक्टर रेट कब लागू होंगे, इस पर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि एफसीआर ने अगले आदेश तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार से लोगों को अपने इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से राहत मिलेगी क्योंकि नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद उन्हें अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।
फिर नए कलेक्टर रेट की गणना के लिए पिछले साल के कलेक्टर रेट का डाटा कंप्यूटर में डाला गया है। अंबाला में नए कलेक्टर रेट को लेकर 35 आपत्तियां मिली हैं। अब जनवरी के पहले सप्ताह में आपत्तियों का निस्तारण होने की उम्मीद है।