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जिला निर्वाचन अधिका ने प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन तैयार, मतदान केंद्र के बाहर टेंट लगाया तो होगी कार्रवाई

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: रोहतक में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से गाइडलाइन तैयार की गई है. मतदान के दिन, उम्मीदवार टेंट या कैनाट नहीं लगा सकेंगे, बल्कि अपने सूटकेस के लिए केवल एक मेज, दो कुर्सियाँ और एक छाता लगा सकेंगे। टेंट लगाया तो कार्रवाई की जाएगी।

इन बूथों पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए. मतदान करने वाले केवल एक या दो व्यक्ति ही रह सकते हैं। जो जरूरत पड़ने पर उंगली पर लगी स्याही भी दिखा सकता है। जरूरत पड़ने पर वहां तैनात लोगों को अपना वोटर आईडी दिखाना होगा. साथ ही वहां चुनाव प्रचार पर भी रोक रहेगी. आचार संहिता का उल्लंघन करने पर धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि ऐसे बूथों का इस्तेमाल मतदाताओं को सफेद कागज पर काली स्याही से बनी अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए किया जा सकता है। यह पर्ची भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुद्रित भी की जा सकती है।

इस पर किसी राजनीतिक दल का नाम, उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। ऐसे बूथों पर केवल एक बैनर लगाने की अनुमति होगी, जिस पर उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा। यह बैनर लंबाई और चौड़ाई में चार गुणा दो से अधिक नहीं होगा।