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हरियाणा के इस जिले में अब ऑटो चालकों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड, बिना वर्दी चालक पर होगी कार्रवाई

 
 
बिना वर्दी चालक पर होगी कार्रवाई

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा के हिसार जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए एक नया नियम लागू किया गया है. जिला पुलिस प्रशासन ने अब टैक्सी और ऑटो चालकों को निर्धारित वर्दी पहनकर वाहन चलाने का आदेश दिया है। निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने उनके लिए वर्दी भी निर्धारित कर दी है. माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के इस कदम से टैक्सी और ऑटो चालकों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा. साथ ही ड्राइवर की पहचान भी आसानी से हो सकेगी.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा

अधिकारियों ने कहा कि नियमों के मुताबिक सभी ड्राइवरों को वर्दी पहनना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा जा सकता है। ये नियम टैक्सी और ऑटो चालकों के बीच अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

इन ड्रेस कोड पर अवश्य विश्वास करें

यातायात थाना प्रबंधक जयभगवान और जोनल ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीरज ने शहर के मुख्य टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी और ऑटो चालकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी टैक्सी और ऑटो चालकों को छाती के बाईं ओर बैज के साथ ग्रे वर्दी पहननी होगी। इस बारे में सभी टैक्सी, ऑटो यूनियनों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।