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Haryana News: हरियाणा में इन बच्चों को हर महीने मिलेगी पेंशन, जानें कैसे करें आवेदन

 
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हरियाणा सरकार ने बच्चों के लिए जबरदस्त स्कीम लॉन्च की है जिससे अब उनकी जेब भी मनी-मनी (money-money) होगी! जिन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है या जिनके अभिभावक नहीं हैं उन्हें हर महीने ₹1850 की पेंशन (pension) मिलेगी।

लेकिन भाईसाहब ये पैसा कोई ATM से निकालने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें और जरूरी दस्तावेज़ पूरे करने होंगे। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है और फैमिली इनकम (family income) ₹2 लाख सालाना से कम है तो आप इस स्कीम के लिए Eligible हैं।

इस स्कीम का मकसद उन बच्चों की हेल्प करना है जो किसी वजह से अपने माता-पिता का सहारा खो चुके हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना का फायदा उठा सकता है, तो उसे इस बारे में जरूर बताइए। वैसे भी, मुफ्त की चीज़ (free benefits) मिल रही हो और हम इंडियन्स ना लें, ऐसा हो सकता है क्या?

किन्हें मिलेगी हरियाणा सरकार की यह पेंशन?

अब ये मत सोचिए कि हर कोई इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इस पेंशन के लिए कुछ सख्त eligibility criteria हैं, जिसे पूरा करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कौन-कौन से बच्चे इस स्कीम के लिए Eligible हैं:

  • बेसहारा बच्चे: जिनके माता-पिता या अभिभावक नहीं हैं।
  • यतीम बच्चे: जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है।
  • 21 साल से कम उम्र के बच्चे: यानी अगर आपकी उम्र 21 से ऊपर है, तो माफ कीजिए, आप इस योजना का लड्डू नहीं खा सकते!
  • इनकम लिमिट: अगर परिवार की सालाना आय ₹2 लाख से कम है, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं।

अगर आपकी सिचुएशन इन चार कैटेगरी में फिट बैठती है, तो समझिए कि सरकार ने आपके लिए भी एक स्पेशल ऑफर (special offer) निकाला है।

हरियाणा पेंशन योजना के लिए जरूरी Documents

अब सरकार ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देने वाली! भाईसाहब, थोड़ा प्रूफ (proof) तो देना पड़ेगा ना कि आप इस योजना के हकदार हैं। इसके लिए आपको कुछ खास दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जो इस प्रकार हैं:

  1. बेसहारा प्रमाण पत्र – यानी आपको यह साबित करना होगा कि आप सच में बेसहारा हैं।
  2. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) – ताकि सरकार को पता चले कि आप वाकई में 21 से कम के हैं!
  3. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र – आप पिछले 5 साल से हरियाणा में रह रहे हैं, यह प्रूफ देना होगा। यह आप वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड आदि से दिखा सकते हैं।
  4. परिवार पहचान पत्र (Family ID) – ताकि सरकार को यह कन्फर्म हो जाए कि आप eligible हो।
  5. Self Attested फोटो कॉपी – भाई, सिग्नेचर कर देना मत भूलना, वरना सरकारी बाबू (government officer) वापस भेज देगा!

अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप हलफनामा (affidavit) भी दे सकते हैं, जिसमें आपको यह लिखकर देना होगा कि आप पिछले 5 साल से हरियाणा में रह रहे हैं।

अगर फैमिली को पहले से पेंशन मिल रही है, तो क्या होगा?

सरकार को लगे हाथों मुट्ठी गर्म करना पसंद नहीं है! अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पहले से पारिवारिक पेंशन (family pension) ले रहे हैं, तो इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। यानी एक ही घर में दो पेंशन नहीं चलेगी!

तो अगर आपके किसी चाचा-चाची, दादा-दादी को सरकारी पेंशन मिल रही है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। भई, सरकार भी कोई उल्लू (fool) थोड़ी है!

कैसे करें आवेदन? (Haryana Pension Apply Process)

अब आती है सबसे अहम बात – Apply कैसे करें? इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट (online portal) पर झूलने की जरूरत नहीं है, बस अपने नज़दीकी सरकारी केंद्र पर जाना होगा।

👉 ये हैं 3 तरीके आवेदन करने के:

  1. अंत्योदय सरल केंद्र (Antyodaya Saral Kendra) – यहां पर आवेदन कर सकते हैं।
  2. अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra) – यहां भी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन किया जा सकता है।
  3. CSC केंद्र (Common Service Centre) – यहां से भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

जब भी आवेदन करने जाएं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की Self Attested फोटो कॉपी (यानी खुद के सिग्नेचर वाली) साथ लेकर जाएं। वरना सरकारी बाबू कहेगा, "अरे भाई, पूरे पेपर लेकर आओ, वरना कल फिर आना!"

कब से मिलेगी पेंशन?

अब ये सवाल आपके मन में होगा कि भाई पैसा कब मिलेगा? जब आपका आवेदन वेरिफिकेशन (verification) के बाद अप्रूव हो जाएगा, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ₹1850 की रकम ट्रांसफर हो जाएगी।

यानी एक बार कागज पूरे कर लिए तो फिर टेंशन (tension) खत्म और हर महीने सीधा बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी!