हरियाणा में बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 21000 रुपये; जानिये क्या है सरकार की योजना

Times Haryana, चंडीगढ़ Haryana Big Update:आपको बता दें, की हरियाणा पितृत्व लाभ योजना(Haryana Paternity Benefit Scheme) के लिए आवेदन करें, बच्चे के जन्म पर 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता (Financial assistance of Rs 21 thousand on birth)दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए सभी असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करना होगा(Unorganized workers have to be registered), जानिए पूरी डिटेल।
इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी के बच्चे के जन्म पर 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए सभी असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करना होगा।
DC ने कहा कि पितृत्व लाभ योजना के तहत हरियाणा के पंजीकृत श्रमिका को उनकी पत्नी और बच्चे के लिए बेहतर खानपान और स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं। इससे गरीब कर्मचारियों के बच्चे और पत्नी को भी अच्छा खाना मिल सकेगा।
इसके बाद वह हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए एचआरवाईलेबरडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर आवेदन करना होगा।
जो आम परिस्थितियों में बहुत से कर्मचारियों के लिए अपने परिवार को ये सब देना मुश्किल है। ऐसे में कर्मचारियों के बच्चे और पत्नी को राज्य सरकार की पितृत्व लाभ योजना से पर्याप्त पोषण मिलेगा। जिससे उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। आपकी जनकारी के लिए बता दें, की DC कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू हो चुकी हैं।