हरियाणा में हाइवे पर सफर करने वाले सावधान, अब ये गलती करने पर होगी FIR दर्ज, गृहमंत्री ने दिए सख्त आदेश

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है. इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर लेन ड्राइविंग (लेन परिवर्तन) के नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा। अब तक इस तरह के उल्लंघन पर केवल 500 रुपये का चालान किया जा रहा था, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद, खासकर भारी वाहन चालक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे थे।
मंगलवार को गृह मंत्री अनिल विज खुद हाईवे पर उतरे और ट्रैफिक स्थिति का जायजा लिया. कार्रवाई के दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों को रोका और उनके खिलाफ कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण आए दिन दुखद सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं।
अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में हर साल 5 हजार से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं. हम सख्त नहीं होना चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि ड्राइवर यातायात नियमों का पालन करें। अगर अब वाहन चालक बाय-लेन नियमों का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 279, 283 और 336 के तहत मामला दर्ज करेगी।
अंबाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने कहा कि समय-समय पर ट्रक ड्राइवरों, यूनियन पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठकें की गई हैं, लेकिन ड्राइवर लेन परिवर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। भारी वाहनों के अचानक लेन बदलने से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए अब पुलिस ने मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है।